यदि विवाचन करार / खण्ड किसी दस्तावेज में हैं तो दस्तावेज पर संबंधित पक्षकारों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
2.
यदि विवाचन करार / खण् ड किसी दस् तावेज में हैं तो दस् तावेज पर संबंधित पक्षकारों के हस् ताक्षर होना चाहिए।
3.
विवाचन करार ' ' नामक एक करार निष् पादित कर सकते हैं कि न् यायालय जाने के बजाए वे ऐसे विवाद को विवाचन को सौंपेंगे।
4.
हालांकि कोई औपचारिक दस् तावेज़ निर्धारित नहीं किया गया है, विवाचन करार / खण् ड अवश् य ही लिखित रूप में होना चा हिए।
5.
यदि कोई वाणिज्यिक विवाद जो ऐसे विवाचन करार, जिस पर कोई एक अभिसमय लागू होता है, भारत में न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष उभरता है तो इसे पक्षकार के अनुरोध पर विवाचन को सौंपा जाएगा।
6.
यदि कोई वाणिज्यिक विवाद जो ऐसे विवाचन करार, जिस पर कोई एक अभिसमय लागू होता है, भारत में न् यायिक प्राधिकरण के समक्ष उभरता है तो इसे पक्षकार के अनुरोध पर विवाचन को सौंपा जाएगा।
7.
विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार यह प्रमाणित करने के लिए कि वह पंचाट विदेशी पंचाट है, मूल पंचाट अथवा उसकी विधिवत अधिप्रमाणित प्रति, मूल विवाचन करार या उसकी अधिप्रमाणित प्रति और साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।
8.
विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार यह प्रमाणित करने के लिए कि वह पंचाट विदेशी पंचाट है, मूल पंचाट अथवा उसकी विधिवत अधिप्रमाणित प्रति, मूल विवाचन करार या उसकी अधिप्रमाणित प्रति और साक्ष् य प्रस् तुत करेगा।